मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एंबुलेंस की देरी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने ओला-उबर की तरह एंबुलेंस की रियल टाइम उपलब्धता और हाईवे के 300 अवैध कट हटाने पर जवाब मांगा है।
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